दिव्यांग यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब ट्रेन टिकट पर 75% तक छूट, जानें कैसे मिलेगा रेलवे पास – Divyang Railway Pass

Divyang Railway Pass : आज के दौर में जब हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है, तब सरकार की कुछ योजनाएं वाकई में ज़रूरतमंद लोगों के लिए राहत लेकर आती हैं। ऐसी ही एक योजना है Divyang Railway Concession Pass, जिसे भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए शुरू किया है।

इस पास की मदद से दिव्यांग जन ट्रेन टिकट पर 75% तक की छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस स्कीम से जुड़ी हर ज़रूरी बात – कौन ले सकता है इसका फायदा, कैसे अप्लाई करें और किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी।

क्या है दिव्यांग रेलवे पास?

ये एक स्पेशल कंसेशन पास है जो शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को ट्रेनों में सफर के लिए राहत देता है। इस पास के ज़रिए दिव्यांग व्यक्ति और कुछ मामलों में उनके साथ सफर कर रहे सहायक (attendant) को भी किराए में छूट दी जाती है।

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किन्हें मिलता है फायदा?

इस योजना का लाभ नीचे दिए गए दिव्यांगता से पीड़ित लोग ले सकते हैं:

  • दृष्टिहीन (Blind)
  • बधिर (Deaf & Dumb)
  • मानसिक रूप से विकलांग
  • हाथ या पैर से विकलांग
  • कैंसर, थैलेसीमिया, या किडनी के मरीज जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत होती है

कितनी छूट मिलती है?

ट्रेन की श्रेणी और दिव्यांगता के आधार पर छूट अलग-अलग होती है। जैसे:

दिव्यांगतायात्री को छूटसहायक को छूट
दृष्टिहीन75%75%
बधिर50%नहीं
मानसिक विकलांग75%75%
हाथ/पैर से विकलांग50%नहीं
थैलेसीमिया75%नहीं
कैंसर मरीज100% (1AC छोड़कर)100% (1AC छोड़कर)

कैसे करें आवेदन?

ऑफलाइन प्रोसेस:

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  1. नजदीकी रेलवे स्टेशन जाएं
  2. Chief Reservation Officer से फॉर्म लें
  3. डॉक्यूमेंट्स अटैच करें
  4. सरकारी मेडिकल ऑफिसर से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लें
  5. फॉर्म जमा करें – कुछ ही दिनों में पास मिल जाएगा

ऑनलाइन प्रोसेस (कुछ ज़िलों में):

  1. संबंधित ज़ोनल रेलवे की वेबसाइट पर जाएं
  2. ऑनलाइन फॉर्म भरें या डाउनलोड करके अपलोड करें
  3. डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके सबमिट करें
  4. पास आपके पते पर भेजा जा सकता है

ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स:

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल से)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (2-3)
  • मेडिकल रिपोर्ट
  • पुराना टिकट/इलाज का सबूत (अगर है)
  • बैंक पासबुक (कुछ मामलों में)

पास की वैधता और रिन्युअल

यह पास आमतौर पर 1 साल के लिए वैध होता है। रिन्युअल के लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनानी होती है। गंभीर बीमारियों में लंबी वैधता वाला पास भी दिया जाता है।

कुछ जरूरी टिप्स:

  • टिकट बुक करते वक्त पास नंबर ज़रूर दर्ज करें
  • IRCTC से बुकिंग में भी यह छूट मिलती है
  • पास हमेशा ओरिजिनल साथ रखें

Railway Concession Pass दिव्यांग लोगों के लिए सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि एक बड़ी राहत है। यह न सिर्फ सफर को आसान बनाता है, बल्कि इलाज और जरूरी कामों के लिए यात्रा को भी सस्ता करता है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इसकी ज़रूरत है, तो इस सुविधा का ज़रूर लाभ लें।

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